Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana: विधवा महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये की विशेष सहायता: जानिए कैसे पाएं पूरी जानकारी

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana: मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला पुनर्विवाह के माध्यम से अपना जीवन सहजता से जीने में सक्षम हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसमें यह योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे। (Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana) के तहत मिलने वाले लाभ और आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Update

झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना (Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो इसके लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत आप केवल ऑफलाइन आवेदन करके ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लेख में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है।

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Benefits

  • मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को दूसरी शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए दो लाख रुपये की राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • केवल पंजीकृत महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन को सुधारना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Eligibility

  • मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ केवल उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड की स्थायी निवासी हैं और दूसरा विवाह कर रही हैं।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार महिलाओं को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान करती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, महिला के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • इस योजना के माध्यम से, महिलाओं के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है।

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Required Documents

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Offline Apply

अगर आप Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए Step by Step आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी है। आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  • Step1- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले, अपने जिले के बाल विकास परियोजना प्रमुख कार्यालय में जाएं।
  • Step2- फिर इस कार्यलय से आपको झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुन र्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारी के द्वारा दिया जायेगा.
  • Step3- फिर आपसे इस फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारी को भरना होगा. इसके साथ ही आपको अपने सभी दस्तावेज की एक फ़ोटो कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
  • Step4- फॉर्म जमा करने से पहले, इसे एक बार पुनः जाँच लें और फिर उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।
  • Step5- आपके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद, आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

इन चरणों का पालन करके, आप मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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